(मुकेश शर्मा)
(भोपाल)
√ मुख्य सचिव ने दिया कार्यवाही का आश्वासन,मूल रूप से सिचाई विभाग के कर्मचारी गुप्ता15 वर्षों से कलेक्ट्रेट में हैं अटैच
मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर के स्टेनो राजकुमार गुप्ता की शिकायत मुख्य सचिव वीरा राणा से की गई है।जिले की लहार तहसील के सिचाई विभाग के स्टेनो राजकुमार गुप्ता जो 15 वर्षो से लगातार नियम विरुद्ध कलेक्टर के स्टेनो बने हुए।जबकि राजस्व विभाग में राजकुमार गुप्ता से सीनियर और योग्य स्टेनो मौजूद हैं फिर भी सिचाई विभाग के स्टेनो राजकुमार गुप्ता को शासन प्रशासन के दर्जनों आदेशों के बाद सिचाई विभाग लहार को वापस नहीं किया गाय है। इस आशय की शिकायत भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन ने मुख्य सचिव वीरा राणा से की है,मुख्य सचिव ने संगठन को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

कलेक्टर कार्यालय जिला भिंड में अटैच राजकुमार गुप्ता स्टेनो जिनकी पोस्टिंग जल संसाधन विभाग लहार में वर्ष 2007 में हुई थी। जहां से वो एक वर्ष बाद अर्थात 2008 से अपर कलेक्टर भिंड के कार्यालय में अटैच हो गए थे। इसके बाद वर्ष 2016 से स्टेनो टू कलेक्टर के यहां अटैच हैं। जबकि मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट आदेश हैं कि अटैचमेंट समाप्त किए जाएं। इस संबंध में शासन द्वारा समय समय पर आदेश भी जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार आदेश क्रमांक एफ/6_2/2012/एक/9, दिनांक 25.6.2013 द्वारा सभी प्रकार के संलग्नीकरण तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार आदेश दिनांक 18.1.2000, दिनांक 4.6.2019 एवं दिनांक 24.6.2021 से भी सभी प्रकार के अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के इसी आदेश के आधार पर वर्ष 2018 में श्री गुप्ता का अटैचमेंट आदेश 21.12.2018 को समाप्त किया जाकर उन्हें मूल विभाग जल संसाधन लहार के लिए आदेश जारी किया गया था। परंतु इनके द्वारा पूर्व कलेक्टर धनराजू एस ने उक्त आदेश को उसी दिन निरस्त करवाया गया। इस प्रकार श्री गुप्ता स्टेनो टू कलेक्टर के पद पर नियम विरुद्ध तरीके से शासन आदेश के विपरीत अटैच बने हुए हैं।
गौरतलब है कि पूर्व में इनका आदेश निर्वाचन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु आदेश क्रमांक 7813 दिनांक 30.7.2020 से आगामी आदेश तक के लिए संयोजित किया गया था। निर्वाचन कार्य काफी लंबे समय पूर्व ही समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी इन्हे आज दिनांक तक कार्यमुक्त नही किया गया है।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता के मूल विभाग जल संसाधन द्वारा इन्हें वापिस किए जाने की मांग भी पत्र क्रमांक 360 दिनांक 14.2.2019 एवं पत्र क्रमांक 2054 दिनांक 17.7.2019 से की गई किंतु अभी तक इन्हें मूल विभाग में वापिस नही किया गया। इस प्रकार राजकुमार गुप्ता द्वारा शासन आदेशों के विरुद्ध अटैच रहकर कार्य किया जा रहा है। राजकुमार गुप्ता द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जल संसाधन विभाग से राजस्व विभाग में संविलियन की कार्यवाही हेतु नियमों के विपरीत शासन को कलेक्टर के माध्यम से पूर्व में प्रस्ताव भिजवाए गए हैं।
जिसकी स्थापना शाखा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इनके द्वारा स्थापना शाखा का दुरुपयोग करते हुए पत्र प्रमुख राजस्व आयुक्त एवं प्रमुख सचिव राजस्व को पत्र क्रमांक क्यू/2ख/स्थापना/2018/2651_52 दिनांक 13.3.2018 एवं पत्र क्रमांक 280 दिनांक 27.6.2019 तथा पत्र क्रमांक 525 दिनांक 15.11.2019 से प्रमुख राजस्व आयुक्त भोपाल को पत्र भेजे गए हैं, जबकि वास्तिकता में इन पत्रों के संबंध में स्थापना शाखा अथवा प्रभारी अधिकारी स्थापना द्वारा कोई कार्यवाही ही नही की गई है।
यही नहीं कलेक्ट्रेट की जावक शाखा से उक्त पत्र क्रमांक 2651_2652 दिनांक 13.3.2018 के संबंध में दर्ज किया गया है कि बंद लिफाफा स्टेनो शाखा से प्राप्त होने का उल्लेख है। इसके अलावा पत्र क्रमांक 280 तथा पत्र क्रमांक 525 जावक पंजी में अन्य विभागों के नाम से दर्ज हैं। इस प्रकार कथित एवं कूट्रचित तरीके से पत्र भेजे गए हैं,जिनकी जांच कर राजकुमार गुप्ता का अटैचमेंट समाप्त कर उनके मूल विभाग जल संसाधन लहार में वापिस भेजने की मांग की है।