(मुकेश सेठ)
(मुंबई)
√ संभाजी ब्रिगेड के अधिवेशन में ज्ञानेश महाराव नें की थी टिपणी जिस पर भाजयुमो सचिव की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
श्री स्वामी समर्थ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए ज्ञानेश महाराव के खिलाफ आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के तहत गोरेगाव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।
यह केस भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के सचिव डॉ. केयूर प्रमाणिक की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसमें कहा गया था कि यह अपमानजनक टिप्पणी संभाजी ब्रिगेड के अधिवेशन में किया गया था। जहां पर हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया गया। महाराव ने श्री स्वामी समर्थ का अपमान करके हिंदू समुदाय के विचारों का अपमान किया था।
भाजयुमो सचिव ने कहा कि ज्ञानेश महाराव के द्वारा श्री स्वामी समर्थ के उपर की गई अपमान जनक टिप्पणी से हिंदू समाज में काफी नाराजगी है और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है।