(मुकेश सेठ)
(मुंबई)
नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मार्च 2020 को बाहुबली धनंजय सिंह के विरूद्ध दर्ज कराई थी FIR
आज पुलिस द्वारा आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर MP/MLA कोर्ट में चार्जशीट के साथ किया पेश
विषेश न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने आरोपी की ज़मानत रद्द करते हुए दोषी करार दे भेजा जेल, कल सुनाई जाएगी सजा
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कल ही पूर्व सांसद ने सोशल मिडिया पर”जीतेगा जौनपुर जीतेंगे” हम स्लोगन से शुरू किया था कैंपेन
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जौनपुर लोकसभा 73 नम्बर सीट से कल ही “जीतेगा जौनपुर जीतेंगे हम” की आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद कर हर हाल में चुनावी योद्धा के रूप में सियासी मैदान में ताल ठोकने का दावा कर पॉलिटिकल पारा गर्म कर देने वाले पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 4 वर्ष पूर्व के मामले में दोषसिद्ध मानते हुए कारागार की सलाखों के पीछे भेज दिया और उन्हें कल अदालत सजा सुनाएगी।
ज्ञात हो कि विगत 10 मई वर्ष 2020 में जौनपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सनसनी फ़ैला दी थी कि उनसे पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के द्वारा पिस्टल सटा आतंकित करते हुए रंगदारी मांगी गई है।
प्रोजेक्ट मैनेजर ने 10 मई 2020 को थाने में अपनी लिखित तहरीर में पूर्व सांसद के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बाहुबली सांसद के ख़ास विक्रम और उसके सहयोगियों द्वारा उसका अपहरण करके धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। जहां बाहुबली धनंजय सिंह ने पिस्टल निकाल कर धमकाते हुए रंगदारी मांगा और आरोपियों ने जबरन गिट्टी बालू की आपूर्ति के लिए दबाव डालते हुए धमकी दिया।
उस दौरान इस घटना के सामने आते ही शासन प्रशासन सख्त हो उठा और प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ़ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मुकदमे के दौरान बाद में वादी प्रोजेक्ट मैनेजर एफआइआर में कही गई अपनी बातों से मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान से मुकर गया और कहा कि धनंजय सिंह व सतीश विक्रम ने न तो अपहरण कराया न रंगदारी मांगी। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के द्वारा दर्ज़ कराई गई घटना से मुकरने का फायदा सतीश विक्रम को तो मिल गया लेकिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह चूक गए।
आज मंगलवार को तेज़ी से घटे घटनाक्रम में पुलिस के द्वारा बाहुबली पूर्व सांसद धनजंय सिंह को गिरफ्तार कर MP/MLA कोर्ट में पेश किया तथा उनके ऊपर लगाए गए आरोप की चार्जशीट भी पेश की गई।
जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ MP/MLA शरद त्रिपाठी ने प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के आरोप और पुलिस के द्वारा पेश की गई चार्ज शीट में लगाए गए आरोप को आरोपी पूर्व सांसद के विरूद्ध सही पाए जाने पर दोषी ठहराया और उनको कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को पत्र के द्वारा आदेशित किया है कि 6 मार्च बुधवार को अभियुक्त पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश करे क्योंकि वह जमानत पर हैं और दोषसिद्ध होने पर जमानतनामे और बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।जिसे मुकदमा अदालत संख्या 142/2020 के अन्तर्गत दर्ज भारतीय दण्ड विधान धारा 364,386,504,506 और 120 B के तहत सजा सुनाई जा सके।
सूत्रों की माने तो पहले विवेचक ने फाइनल रिपोर्ट टी ओ ऑफिस में दाखिल भी कर दी थी बाद में पुलिस के उच्च अधिकारी के आदेश से पुनः विवेचना हुई और इस बार चार्ज शीट MP/MLA कोर्ट में दाखिल की गई।