(राजेश बैरागी)
(गौतम बुद्ध नगर )
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने क्लस्टर एक में घरों से कूड़ा एकत्र करने के लिए नियुक्त फर्म पर शर्तों के विरुद्ध शुल्क पर जीएसटी वसूलने के लिए पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने समूचे शहर को क्लस्टर्स में बांटकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी बाहरी एजेंसियों को दी है। इनमें से एक फर्म मै. ब्लू प्लैनेट एन्वायरमेंटल सोल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्लस्टर एक में घरों से कूड़ा उठाने के लिए नियुक्त किया गया है।ठेके की शर्तों के अनुसार 200 वर्गमीटर भूखंड पर बने मकान से 80 रुपए,दो सौ से तीन सौ वर्गमीटर भूमि पर बने मकान से सौ रुपए, तीन सौ से पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर बने मकान से 120 रुपए तथा पांच सौ वर्गमीटर से अधिक भूमि पर निर्मित मकान से कूड़ा उठाने के लिए 150 रुपए प्रति माह शुल्क निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (स्वास्थ्य) सन्नी यादव ने बताया कि यह फर्म निर्धारित शुल्क पर अपनी मर्जी से 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल रही थी। मामला संज्ञान में आने पर तत्काल अधिक शुल्क वसूलने पर रोक लगाई गई तथा फर्म पर नियम विरुद्ध शुल्क वसूलने के लिए पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सन्नी यादव ने बताया कि फर्म को पुनः ऐसी शिकायत मिलने पर ठेका निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।