(आलोक तिवारी)
( मथुरा)
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बहस की, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी मुकदमों को पोषणीय मान लिया गया है, इन मुकदमों को पोषनीय नहीं करने चाहिए तथा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि सभी मुक़दमों की सुनवाई मथुरा में होनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्डर को रिकॉल करने की प्रार्थना की गई. मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सभी मुकदमे अलग-अलग सुने जाएं, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिए गए वह सबूत के आधार पर दिए गए हैं.
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में कहा कि हिंदू पक्ष अपना जवाब लिखित में दाखिल करें.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वह यह साबित कर सके यंहा मस्जिद पहले बनी थी, मुस्लिम पक्ष केवल और केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने का काम करता है. मुस्लिम पक्ष को मान जाना चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हैं,वह प्राचीन सबूत के आधार पर दिए हैं, यदि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई प्राचीन साक्ष्य है तो जमा करें.उन्होंने कहा हमने मुस्लिम पक्ष की शिकायत की थी बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी पकड़ी गई थी जिस पर मुस्लिम पक्ष पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था और आज भी मुस्लिम पक्ष ईदगाह में बिजली जनरेटर के द्वारा जला रहा है.
दिनेश शर्मा का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे वह न्यायालय में जमा कर दिए और न्यायालय ने सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उनको न्यायालय पर विश्वास है. हिंदू पक्ष के दिनेश शर्मा का कहना है कि न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वह सर्वमान्य होगा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भी न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए. इस मौके पर न्यास के संरक्षक जगतगुरु ज्ञान सागर महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक,प्रशांत शर्मा, महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर, महामंत्री गिरिराज वाल्मीकि, राहुल गौतम,कन्हैयालाल कौशिक आदि मौजूद रहे.