(आलोक तिवारी)
(मथुरा)
√ शाही ईदगाह पक्ष मामले को लटकाने का कर रहा प्रयास: अखिल भारत हिन्दू महासभा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में रिकॉल अर्जी खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर हिंदू पक्ष भी कैविएट दाखिल करने का निर्णय लिया है। सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्तूबर को खारिज कर दिया था।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आने पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। 23 अक्तूबर को अदालत ने मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि कि इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। उनका पक्ष भी सुना जाए। अखिल भारत हिन्दू महासभा के प्रदेश संयोजक गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। बार बार जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इधर, हाईकोर्ट अपने आदेश को बरकरार रखने के बाद के बाद मामले की सुनवाई छह नवंबर तय की है। अब वाद बिंदू तय किए जाएंगे। इसके बाद ही बिंदू वार मामले की सुनवाई होगी।




