लेखक:सुभाष चंद्र
PIL Man के नाम से विख्यात एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनाया फैसला
कुछ दिन पहले 8 मई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन के सिंह की पीठ ने प्रशांत भूषण और कॉलिन गोंसाल्वेज़ की रोहिंग्या मुसलामनों को निर्वासित न करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि भारत में कहीं भी रहने का अधिकार केवल उसके नागरिकों को है और गैर भारतीयों के साथ विदेशी अधिनियम के अनुसार व्यवहार किया जाएगा,उनके निर्वासन पर कोई रोक लगाने से कोर्ट ने मना कर दिया।
विदित हो कि PIL Man के नाम से विख्यात एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ ही भारत की डेमोग्राफी के लिए गंभीर खतरा है उनको देश से निकालने के लिए अदालत सरकार को आदेश दें।
सुप्रीम कोर्ट में प्रशान्त भूषण और गोंसाल्वेज़ अपना रोना रोए थे कि रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार झेल रहे हैं और उन्हें UNHRC से शरणार्थी दर्जा मिला हुआ है और उन्हें शरणार्थी कार्ड दिए हुए हैं और इसलिए उन्हें भारत में रहने का अधिकार है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और भारत उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देता, शरणार्थी का दर्जा देना ही विवादित है।
पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार रोहिंग्या प्रवासियों को उपलब्ध है लेकिन ये सभी विदेशी हैं जो विदेशी अधिनियम के अंतर्गत निर्वासित किए जा सकते हैं।
हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजने के लिए मौजूदा कानूनों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सरकार की तरफ से पहले भी सुप्रीम कोर्ट को बताया जाता रहा है कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
Article 21 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to protection of life and personal liberty, ensuring no person can be deprived of their life or liberty except according to a procedure established by law।
Article 14 of the Indian Constitution guarantees the fundamental right to equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India. It essentially means that everyone is treated the same under the law, regardless of their background or status।
अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत का संविधान और आर्टिकल, 14 और 21 केवल भारतीयों पर लागू होना चाहिए,देश में हर किसी घुसपैठ करने वाले को इस अनुच्छेद का लाभ नहीं मिलना चाहिए और उसकी भाषा भी यह नहीं कहती कि विदेशियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया भर से लोग भारत में घुस जाए और भारतीय संविधान का लाभ लेकर देश में अराजकता फैलाने का काम करें – सुप्रीम कोर्ट ने यह लाभ भारत में रहने वाले हर किसी व्यक्ति को देकर उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया।
चार साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस SA Bobde, जस्टिस AS Bopanna और जस्टिस V Ramasubramanian की पीठ ने जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी फैसले में कहा था कि उन्हें नियमों के अनुसार ही निर्वासित किया जाए और निर्वासन को सही ठहराया था।
एक मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट में 2 भिखारी जैसे दिखने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने भी याचिका दायर की थी जिनके पक्ष में कपिल सिब्बल, गोंसाल्वेज़, प्रशांत भूषण समेत 6 धुरंधर वकील खड़े हुए थे लेकिन वह केस अब तक लंबित है।
हालांकि ऊपर दिए गए 2 फैसलों ने निर्णय तो कर दियाकिन्तु सवाल यह उठता है कि उन 6 वकीलों की भारी भरकम फीस किसने दी होगी।
अंत में एक बात और – जब रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बिना किसी नियम कानून के भारत में घुस जाते हैं तो उन्हें बाहर करने के लिए नियम कानूनों का पालन क्यों किया जाए जिससे सरकार पर फ़िज़ूल पैसे के खर्च का बोझ पड़ता है,
जैसे पाकिस्तानियों को जाने के आदेश जारी किए गए थे, वैसे ही आदेश रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए भी जारी करने चाहिए क्योंकि यह लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है तो वहीं तेज़ी से अपनी आबादी बढ़ाकर डेमोग्राफी बदलने में लगे हैं।

(लेखक उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और यह उनके निजी विचार हैं)