★ मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{अब होमलोन पर मिलेगी 3.5 लाख की छूट तो अमीरो पर सरचार्ज बढ़ाई मोदी सरकार ने}
[5 करोड़ से ऊपर आय पर अब देना होगा 42.74 फीसद टैक्स]
♂÷बजट 2019 पेश हो चुका है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कुछ लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा।

इस बजट में विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए हैं। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अमीर लोगों पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। इस बजट में 45 लाख रुपए तक के होम लोन पर 1.5 फीसदी अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई है। यानी अब होम लोन पर कुल 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी।

टैक्स छूट की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर 3 फीसदी और 7 फीसदी सरचार्ज लगेगा।
इस तरह से लगेगा इनकम टैक्स
बजट 2019 के बाद 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों व्यक्ति नागरिक के लिए टैक्स 5.2 फीसदी है, लेकिन सरकार ने रिबेट के जरिए 5 लाख तक की सालाना आय वालों को छूट दे रखी है। जिसके तहत टैक्स पेयर को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20.8 फीसदी टैक्स देना होगा।
वहीं 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स पेयर को 31.20 फीसदी टैक्स देना होगा। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की सालाना आय पर 34.32 फीसदी टैक्स देनदारी बनती है। 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच सालाना आय वालों को 35.88 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके ऊपर की आय पर सरकार ने सरचार्ज बढ़ा दिया है। जिसके तहत 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की सालाना आय पर 39 फीसदी का टैक्स देना होगा। 5 करोड़ रुपए से ऊपर की आय पर 42.74 फीसदी टैक्स लगेगा।