★राज श्रीवास्तव★
★अयोध्या★
{तत्कालीन उपजिलाधिकारी बीकापुर रहे अरुण कुमार मिश्र ने अक्टूबर 2016 में अजय तिवारी के मांगने पर भी नही दी थी लिखित सूचना}

♂÷जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना समय पर ना देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी बीकापुर के तत्कालीन एसडीएम अरुण कुमार मिश्रा पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है, यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने दिया है।
बीकापुर विकासखंड क्षेत्र के असकरनपुर निवासी अजय तिवारी ने चार अक्टूबर 2016 को उपजिलाधिकारी अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता मे आयोजित तहसील दिवस के सम्बंध में तीन बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी, जन सूचना न मिलने पर जिला अधिकारी के यहां प्रथम अपील करने के बाद राज्य सूचना आयोग में अपील किया था।