(आलोक तिवारी)
(मथुरा)
कोर्ट ने एक एक लाख रुपए के दो जमानती और एक लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलका भरने की शर्त पर दी जमानत
बहुचर्चित मैरिज होम गोलीकांड मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने मुख्य अभियुक्त व पूर्व पार्षद तिलकवीर चौधरी को जेल में एक माह रहने के बाद जमानत दे दी है। अदालत ने जमानत देते हुए एक-एक लाख रुपये के दो जमानती और एक लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका भरने की शर्त रखी है।
गौरतलब है कि पुलिस ने 3 अप्रैल को नोएडा से तिलकवीर चौधरी को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। यह मामला 12 मार्च का है, जब बीएसए कॉलेज के पास स्थित सियाराम वाटिका मैरिज होम में एक विवाह समारोह के दौरान फायरिंग हुई थी। इस घटना में एक महिला घायल हो गई थी।
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी आरोपियों द्वारा धक्का-मुक्की की गई थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी और बाद में नोएडा से गिरफ्तारी की गई।
अब अदालत से जमानत मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।



