★मुकेश सेठ★
★मुम्बई★
{इलाहाबाद सेण्ट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव द्वारा पत्र लिखने पर IG प्रयागराज ने प्रयागराज, कौशाम्बी,प्रतापगढ़ व फतेहपुर के लिए जारी किया आदेश}
[IG केपी सिंह ने हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए डीएम,एसएसपी को पत्र लिखकर कहा कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा]
(गाज़ीपुर के सांसद अफ़ज़ाल अंसारी की जनहित याचिका पर अदालत ने कहा था कि लाउडस्पीकर से अज़ान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नही)
♂÷उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति द्वारा मस्ज़िदों से लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान को लेकर पत्र मामले के बाद अब प्रयागराज के आईजी केपी सिंह का पत्र सामने आया है।
पुलिस महानिरीक्षक ने प्रयागराज परिक्षेत्र के चारों जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है।
उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है,इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पाबंदी रहेगी।
आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर उच्चन्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अज़ान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है,लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है,किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है। आईजी के मुताबिक पॉल्यूशन एक्ट में भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की मनाही है।
बता दें इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम को पत्र लिखा था। उन्होंने क्लाइव रोड की मस्जिद में तेज आवाज में अजान से नींद में खलल को लेकर डीएम प्रयागराज को पत्र भेजा था, जिसकी कॉपी कमिश्नर आईजी और डीआईजी को भी भेजी थी। मामले के तूल पकड़ने पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पहल की और लाउडस्पीकर की संख्या चार से घटाकर दो कर दी है, यही नहीं बचे दो लाउडस्पीकर का वॉल्यूम भी कम कर दिया है, लाउडस्पीकर की दिशा भी कुलपति के आवास की ओर से बदल दी गई है।
